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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को याद दिलाया है कि अगर उन्होंने अभी तक भी वित्त वर्ष 2022-23 का ITR नहीं भरा है, तो 31 दिसंबर से पहले भर दें। इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इस डेडडाइन से चूके लोग 31 दिसंबर, 2023 तक लेट फीस के साथ आईटीआर भर सकते हैं। इस डेडलाइन में भी अब सिर्फ कल का दिन ही बचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आयकर विभाग ने कहा कि करदाता साल खत्म होने से पहले अपना आयकर रिटर्न भर दें।
बिलेटेड/रिवाइज्ड ITR के लिए है यह आखिरी मौका
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर लिखा, ‘करदाता कृपया ध्यान दें, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिलेटेड/रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास आखिरी मौका 31 दिसंबर 2023 तक है। समयसीमा पूरी होने से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें।’ महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटीआर फाइल करने के बाद, इसे अगले 30 दिन के अंदर वेरीफाई करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आयकर विभाग इसे प्रोसेस नहीं करेगा।
31 दिसंबर तक नहीं भरा ITR तो क्या होगा?
अगर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आप उसके बाद इस असेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को अगले असेसमेंट ईयर के साथ इसे पेनल्टी के साथ फाइल करना होगा। वहीं, अगर आप आईटीआर भर चुके हैं, लेकिन 31 दिसंबर की डेडलाइन तक गलतियों को नहीं सुधार पाते हैं, तो आपके पास आगे भी मौका होगा। आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फाइनेंस एक्स 2022 में अपडेटेड रिटर्न्स को लाया गया था, यह आईटीआर फाइल करने के लिए अधिक समय देता है। इसके तहत आप अपनी पिछली आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं।
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