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नई दिल्ली. सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज ECIR (FIR) और सप्लीमेंट्री चार्जशीट रद्द करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया।
याचिका में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कथित तौर पर गलत तरीके से कमाए गए धन को सफेद करने में उसकी मदद करने में उसकी किसी भी तरह की भागीदारी थी। इसलिए, उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
Rs 200 Crore Money Laundering case | Bollywood Actress Jacqueline Fernandez moves Delhi High Court seeking quashing of ECIR (FIR) and supplementary chargesheet filed by ED in the case.
The plea stated that evidence filed by the Directorate of Enforcement would prove that the… pic.twitter.com/CCqBGHPuhE
— ANI (@ANI) December 18, 2023
जैकलीन ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। याचिका में कहा गया है कि सुकेश ने उन्हें गलत फंसाया है।
बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडीज के साथ रिश्ते में होने का दावा करता है। बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर विभिन्न जांच एजेंसियों ने 30 से अधिक मामलों में आरोप लगाए गए हैं। उस पर आरोप है कि जेल में बंद रहने के बाद भी उसने कथित तौर पर वॉयस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर और स्पूफिंग कॉल के जरिए फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। वहीं उस पर रेलिगेयर कंपनी के पूर्व प्रमोटर मलविंदर सिंह की पत्नी के साथ भी धोखाधड़ी करने का आरोप है।
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