[ad_1]
लैपटॉप और कम्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर अचानक लगाए गए बैन को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट के आयात पर अंकुश लगाने के फैसले को 31 अक्टूबर तक टाल दिया। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां तीन महीने तक लाइसेंस के बिना इन उपकरणों का आयात कर सकेंगी। अब इन कंपनियों को एक नवंबर से लैपटॉप और कम्प्यूटर का आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा।
1 नवंबर तक का मिला समय
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि तीन नवंबर को जारी अधिसूचना अब एक नवंबर से प्रभावी होगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मंगाने में कंपनियों को किसी तरह की असुविधा न हो। सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था। यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सरकार पता करेगी किस देश से हो रहा आयात
आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इसपर नजर रख पाएगी कि भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कदम से घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा।
क्या होगा इस बैन का असर
पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) में, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, जिसमें ये तीन वस्तुएं शामिल थीं, कुल 19.7 बिलियन डॉलर का था। पिछले वर्ष की तुलना में यह 6.25 प्रतिशत ज्यादा है। हालाँकि, फिलहाल कंपनियों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन यह कदम Dell, Acer, Samsung, Panasonic, Apple, Lenovo और HP जैसी कंपनियों के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। ये कंपनियां भारतीय बाजार में प्रमुख खिलाड़ी हैं और उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से आयात पर निर्भर हैं।
20 वस्तुओं के आयात की छूट
अधिसूचना में कहा गया है कि सूक्ष्म कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर और कुछ डाटा प्रोसेसिंग मशीनों को भी आयात अंकुश की श्रेणी में रखा गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी। इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना है।
ईकॉमर्स कंपनियों को मिली छूट
ये अंकुश बैगेज नियम के तहत लागू नहीं होंगे। अधिसूचना में कहा गया, ‘‘एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये खरीदे गए, डाक या कूरियर से मंगाए जाने वाले उत्पाद पर आयात लाइसेंस की अनिवार्यता की छूट रहेगी। ऐसे मामलों में लागू शुल्क का भुगतान कर आयात किया जा सकता है।’’
Latest Business News
[ad_2]
Add Comment