[ad_1]
अगर आपको भी ऑनलाइन गेमिंग का शौक है तो आप अब अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी अदा करना होगा। हालांकि अगर आप सिनेमाहॉल में पॉपकॉर्न और समोसे खरीदते हैं तो यहां राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल ने इन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं आज हुई GST काउंसिल की बैठक में राज्यों ने पूर्व चर्चा के बिना PMLA के तहत GSTN को शामिल करने पर चिंता जताई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की आज 11 जुलाई को हुई 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर फैसला ले लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी दर की प्रभावी तिथि जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू की जाएगी।पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीएसटी परिषद की यहां हुई बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “जीएसटी परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।”
GST on Multiplex Foods
मूवी हॉल में पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक होंगे सस्ते
काउंसिल में सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि जैसे खाने की चीजों की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर आम राय दिखी कि जब खाने पीने के सामान टिकटों के साथ ही बेचा जाता है तो लागू दर एक समान होनी चाहिए। परिषद ने घोषणा की कि सिनेप्लेक्स के अंदर रेस्तरां पर पहले 18% के मुकाबले 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
जीएसटी काउंसिल में इन पर भी बड़ा फैसला
- GST परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28% की दर से कर लगेगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर GST से राहत देने का भी फैसला किया है।
- ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
- महाराष्ट्र के वन एवं मत्स्यपालन मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है।
- इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
Latest Business News
[ad_2]
Add Comment