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अगर आप भी सिनेमाघरों में मूवी टिकट से भी महंगे मिलने वाले पॉपकॉर्न और कोल्डड्रिंक की कीमतों से परेशान हैं, तो अगले हफ्ते आपको राहत मिल सकती है। दरअसल अगले हफ्ते मंगलवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अहम बैठक है, जिसमें जीएसटी दरों को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की जा सकती है। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव कैंसर के इलाज में उपयोगी व्यक्तिगत रूप से आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को लेकर भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार परिषद इस पर छूट दे सकती है।
सिनेमा में सस्ता होगा खाना पीना
जीएसटी के रास्ते मल्टीप्लेक्स या अन्य सिनेमाहॉल में खाने पीने के खर्च में कटौती हो सकती है। फिटमेंट समिति ने जीएसटी परिषद से यह कहा है कि सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है। कर्नाटक ने इस मुद्दे को उठाया है और परिषद से इसे स्पष्ट करने की मांग की है। यदि टैक्स की दरें 18 से 5 प्रतिशत होती है तो आपकी जेबी पर इसका असर भी पड़ेगा।
तय होगी यूटिलिटी वाहनों की परिभाषा
फिटमेंट समिति ने 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अलावा 22 प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपकर लगाने के मामले में बहु-उपयोगी वाहन (एमयूवी) या बहुउद्देशीय वाहन या क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) को स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) की तरह परिभाषित करने की सिफारिश की है। समिति ने सिफारिश की है कि चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, सभी उपयोगी वाहनों पर 22 प्रतिशत उपकर लगेगा। लेकिन इसके लिये शर्त है कि वे तीन मापदंडों लंबाई चार मीटर से अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी से ज्यादा और ग्राउंड क्लीयरेंस ‘बिना लोड वाली स्थिति’ में 170 मिमी (मिलीमीटर) से अधिक को पूरा करते हों। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में एसयूवी की परिभाषा को स्पष्ट किया था। उस समय कुछ राज्यों ने बहु-उपयोगी वाहनों (एमयूवी) के लिये इसी प्रकार के स्पष्टीकरण की मांग की थी।
जीएसटी काउंसिल में इन पर भी हो सकता है बड़ा फैसला
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद निजी कंपनियों की तरफ से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर जीएसटी छूट पर भी निर्णय कर सकती है।
- जीएसटी की बैठक में 22 प्रतिशत उपकर लगाने के लिये यूटिलिटी वेहिकल की परिभाषा भी स्पष्ट की जा सकती है।
- व्यक्तिगत उपयोग और उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं तथा विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिये भोजन (एफएसएमपी) के आयात को एकीकृत जीएसटी से छूट दिये जाने की संभावना है।
- वर्तमान में, ऐसे आयात पर पांच प्रतिशत या 12 प्रतिशत का एकीकृत जीएसटी लगता है।
- फिटमेंट समिति की सिफारिशों के अलावा, परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी।
- अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये रूपरेखा को अंतिम रूप देगी और बजटीय समर्थन की योजना के तहत 11 पहाड़ी राज्यों में पूर्ण रूप से केंद्रीय जीएसटी और 50 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी की भरपाई करने के लिये उद्योग की मांग पर भी विचार करेगी।
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