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नई दिल्ली: ED ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में BRS नेता के. कविता को नये दौर की पूछताछ के लिए तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की 45 वर्षीय बेटी कविता को मंगलवार को दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि उनके एजेंसी के सामने पेश होने को लेकर संदेह है और उन्होंने एक ईमेल के जरिए जांच अधिकारी को अपना निर्णय बता दिया है।
‘ED कविता को तलब नहीं कर सकती’
कविता के वकील नितेश राणा ने बताया, ‘सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि ED इस मामले में के. कविता को तलब नहीं कर सकती।’ ED सूत्रों ने कहा कि BRS नेता को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली थी जो अब मान्य नहीं है। इस मामले में पिछले साल कविता से 3 बार पूछताछ की गई है और केंद्रीय एजेंसी ने PMLA के तहत उनका बयान भी दर्ज किया था। BRS की MLC कविता कह चुकी हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया था कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ED का ‘इस्तेमाल’ कर रही है।
‘AAP को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी’
ED ने इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछली बार जब कविता ईडी के सामने पेश हुई थीं तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से कराया गया था, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं। ED के मुताबिक, पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल ‘साउथ ग्रुप’ का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-21 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए AAP को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
केस में कई अन्य बड़े नाम शामिल
ED के मुताबिक, ‘साउथ ग्रुप’ में सरत रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के पूर्व प्रवर्तक), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (आंध्र प्रदेश में ओंगोल लोकसभा सीट से YSR कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुंटा, कविता और अन्य शामिल हैं। ED ने पिल्लई के हिरासत कागजात में यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने मामले में कविता के ‘बेनामी निवेश का प्रतिनिधित्व किया।’ इस मामले में कविता से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पूछताछ की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ED मामला CBI की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था।
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